हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को आजीवन कारावास

भोपाल, 03 सितम्बर। 18वें एडीजे भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने आपराधिक सत्र प्रकरण क्र.230/21 थाना तलैया भोपाल के अपराध क्र.887/20 में (आरोपी) विधि विरुद्ध ताहिद पुत्र मोह फहीम उम्र 17 वर्ष छह माह को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 25 (1-बी)बी आयुध अधिनियम में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार ने की।
विशेष लोक अभियोजक जिला भोपाल टीपी गौतम के अनुसार घटना का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि चार दिसंबर 2020 को रात्रि करीब 10:15 बजे फरियादी दूध लेने के लिए गोलू डेयरी टोली वाली गली मजिस्द के पास गया था, तभी उसके दोस्तों ने बुलाया और दूध लेकर निकाल तो चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तब देखा कि बहाव, उजेफा एवं एक अन्य लड़के के साथी आरीब से किसी पुरानी बात को लेकर गली-गलोच एवं झूमा झपटी करने लेगे, मैं जैसे ही पहुंचा पीडि़त मेरी ओर आया और उसके पेट से खून निकाल रहा था, मैंने उसको पकड़ा और बोला कि उसने बताया उजेफा, बहाव और ताहिद ने उसके पेट एवं हाथ में छुरी मारी है, मैं तत्काोल उसे स्कूटी पर अस्पिताल ले गया। आरोपीगण ने मेरे भांजे को जान से मारने की नियत से हमला किया था, उपचार के दौरान पीडि़त की मृत्यु हो गई। उक्त घटना की सूचना थाना तलैया में उपस्थित होकर दी, जिस पर थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवचेना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुरत किया गया। किशोर न्यायालय ने विधिविरुद्ध बालक को सत्र न्यायालय में ट्रायल के लिए भेज दिया। जहां अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपी विधिविरुद्ध बालक द्वारा किए गए अपराध के आरोपों को सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को उक्त दण्डादेश से दण्डित किया गया है।