हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

भिण्ड, 25 अगस्त। अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड श्री पूरन सिंह के न्यायालय ने प्रकरण क्र.269/2015 एसटी मप्र राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा विरुद्ध रामशरण आदि में गुरुवार को निर्णय सुनाते हुए हत्या के आरोपी मुरारी पुत्र राजाराम उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम लोधे की पाली थाना गोहद चौराहा को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक केसी उपाध्याय के अनुसार फरियादी नवाब सिंह के बहनोई रामसेवक, जो नौकरी करते हैं तथा उनका बड़ा भाई रामेश्वर एवं फरियादी की बहन ग्राम लोधे की पाली में निवास करते हैं। रामेश्वर से रामशरण कुशवाह, मुरारी कुशवाह निवासीगण लोधे की पाली से रुपयों का लेन-देन का विवाद चले आने के कारण छह मई 2015 को फरियादी नवाब सिंह व उसका भाई अहिवरन सिंह ग्राम लोधे की पाली आकर समझौता की बातचीत कर रहे थे, तभी रामशरण कुशवाह गालियां देने लगा और रामशरण एवं उसके साथी होशियार खान, कादर खान ईंट पत्थर फेंकने लगे, जिससे उसके सिर में चोट आकर खून निकल आया तथा मुरारी ने फरियादी के भाई अहिवरन के सिर में जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी मारी, जो सिर में दाहिनी तरफ लगने से चोट आकर खून निकल आया। थोड़ी देर बाद रामशरण का अन्य साथी इदरीश व मुरारी के लड़के सूरज ने भी आकर जान से मारने की नियत से ईंट पत्थर मारे, जिससे फरियादी के दाहिने हाथ की बाजू, कंधा व पीठ में मूंदी चोट आई और अहिवरन को पत्थर लगने से बांई भुजा पर मूंदी चोट आई। फरियादी के भांजे जयप्रकाश एवं बड़े बहनोई रामेश्वर ने बीच बचाव कराया था। अभियुक्तगण द्वारा ईंट पत्थर फेंकने से उनका जीवन संकट में पड़ गया था। फरियादी द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा में लेख कराई गई उक्त आशय की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र.86/2015 अंतर्गत धारा 307, 336/34 भादंसं पंजीबद्ध किया गया और इलाज के दौरान अहवरन सिंह की मृत्यु होने पर धारा 302 भादंसं का इजाफा कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत उक्त आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।