चार अपराधी दो माह तक रोजाना देंगे थाने में हाजिरी

भिण्ड, 22 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी मोनू उर्फ कृष्णकांत यादव पुत्र विनोद यादव उम्र 29 साल निवासी चांदा थाना लहार, जगपाल उर्फ जगतपाल पुत्र छोटेसिंह राजावत उम्र 47 साल निवासी मड़ोरी थाना लहार, राकेश शर्मा पुत्र रामसिया शर्मा उम्र 48 साल निवासी निवसाई थाना रौन एवं राघवेन्द्र पुत्र फूलसिंह शर्मा उम्र 33 साल निवासी ग्राम काथा थाना मिहोना को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा।