मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को एक-एक साल की सजा

झाबुआ, 19 फरवरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला झाबुआ श्री नदीम खान के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण देवचंद भुरिया, कसन, नानसिंह निवासीगण दोतड़, जिला झाबुआ को धारा 325/34 भादंवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 294 भादंवि में प्रत्येक आरोपी को 500-500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संपूर्ण संचालन सहासक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ राजेन्द्रपाल अलावा ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि फरियादी रमीला बाई ग्राम कालापान, जिला झाबुआ ने पुलिस थाना झाबुआ चौकी पिटोल में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 23 फरवरी 2017 को वह अपनी भाभी वरमा बाई के साथ बकरियां चराने कालापान स्थित खेत पर गई थी, जहां खेत के किनारे लगी झाडिय़ों में लगी लकड़ी को गांव के देवचंद्र व उसका भाई कसन काट रहे थे, फरियादी रमीला बाई ने उनको लकडिय़ा काटने से मना किया तो दोनों ने रमीला बाई से मारपीट की, अश्लील गालियां देने लगे, अभियुक्त कसन ने रमीला बाई को पकड़ लिया व अभियुक्त देवचंद ने कुल्हाड़ी से मारा, जिससे रमीला बाई को दाहिने हाथ की कलाई पर चोट आकर खून निकलने लगा। वहां पर उपस्थित वरमा बाई द्वारा बीच बचाव किए जाने पर अभियुक्तगण रमीलाबाई को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। पुलिस थाना द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ श्री नदीम खान के न्यायालय ने आरोपीगण देवचंद भुरिया, कसन नानसिंह निवासीगण दोतड़, जिला झाबुआ को धारा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 294 भादंवि में प्रत्येक आरोपी को 500-500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।