बालक के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रायसेन, 31 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए 12 साल के नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी रमेश पुत्र शंकरलाल राजपूत निवासी औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को दोषी पाते हुए धारा 302 भादंसं एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 में आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 20 मार्च 2017 को फरियादी अनिल पुत्र रामलखन उईके निवासी खिल्लीखेड़ा, औबेदुल्ला गंज ने थाना औबेदुल्ला गंज में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 मार्च 2017 को फरियादी उसकी पत्नीे मनुरा उईके एवं छोटा लड़का आशीष उम्र छह वर्ष को साथ लेकर चने काटने के लिए गांव के तालाब के पास खेत पर गए थे। लड़का अंकित उईके उम्र 12 वर्ष घर पर था। दोपहर करीब 12 बजे जब वापस घर आए तो लड़का अंकित घर पर नहीं मिला। जिसकी गांव के आसपास तलाश की गई, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। फरियादी अनिल की रिपोर्ट पर थाना औबेदुल्लागंज में गुम इंसान क्र.17/2017 एवं अपराध क्र.168/2017 धारा 363 का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर प्राथमिक विवेचना परि. उप निरीक्षक पूजा त्रिपाठी द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान फरियादी अनिल उईके, उसकी पत्नी मनुराबाई, साक्षी कृष्णा उईके, हरिओम यादव, गौतम हरिजन के कथन लिए गए। जिन्होंने अपने कथन में अपहृत बालक अंकित को आरोपी रमेश पुत्र शंकरलाल राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी खिल्ली खेड़ा द्वारा अपहृत करना बताया। 21 मार्च 2017 को सूचनाकर्ता श्रीनिवास पुत्र रामनाथ यादव उम्र 53 वर्ष निवासी खिल्लीखेड़ा ने सूचना दी कि उसके गांव के शरद यादव के नौकर अनिल उईके का लड़का अंकित उम्र लगभग 12 वर्ष 19 मार्च 2017 को शाम करीब पांच बजे से गायब था। जिसकी गांव वाले उसी दिन से तलाश कर रहे थे। आज सुबह बच्चे को ढूंढते हुए एसएस वेयर हाउस के पीछे नाले किनारे सुबह 9.30 बजे आए तो अपहृत बालक अंकित की लाश नग्न अवस्था में करोंदा के पेड़ के पास पड़ी मिली। सिर दाहिने तरफ से कुचला है, बांई आखं निकली हुई है। किसी व्यक्ति ने अंकित की हत्या सिर पर पत्थर (भारी वस्तु) मारकर की है। प्रकरण की विवेचना के दौरान मृतक के पिता अनिल, मां मनुराबाई, साक्षी एवं अन्यस ग्रामवासियों के कथन लिए गए। मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में पया गया कि अपहृत एवं मृतक अंकित को आरोपी रमेश पुत्र शंकरलाल राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी खिल्लीखेड़ा ने घटना स्थल पर से अपहृत करे एसएस वेयरहाउस के पीछे नाले किनारे ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य किया और पत्थर से सिर एवं बदन में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध पर से आरोपी के विरुद्ध थाना ओबेदुल्लागंज में धारा 201, 302, 363, 364, 377 भादवि तथा 3/4 पॉस्को एक्ट 2012 तथा 3(2)(एस), 3(2)ए एससी/एससी एक्टके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पूर्ण अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिला रायसेन में पेश किया गया। न्यायालय ने इस मामले में अपराध की प्रवृति और परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एवं अभियोजन पक्ष के द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपी रमेश पुत्र शंकरलाल राजपूत के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए आजीवन कारावास का दण्डादेश सुनाया तथा अर्थदण्ड भी लगाया है।