– आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी कर 3 दिवस में मांगा जवाब
भिण्ड, 30 जून। अपर कलेक्टर ने आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन करने पर जय कंस्ट्रक्शन अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र मौ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।
अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय ने नोटिस जारी कर कहा है कि 27 जून को विभागीय निर्देशानुसार जिला प्रबंधक लोकसेवा प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में तथ्य/ कमियां परिलक्षित हुई हैं। जिसमें बी श्रेणी के लोकसेवा केन्द्र में सिर्फ 2 व्यक्ति (स्टाफ) ही उपस्थित थे, जो कि नियम अनुसार 3 कर्मचारियों का स्टाफ होना चाहिए। अनुबंध की शर्तों अनुसार आपको कम से कम एक महिला स्टाफ रखना अनिवार्य है किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई भी महिला कर्मचारी उपस्थित नहीं पाए गए एवं अन्य एक स्टाफ सदस्य जो अनुपस्तिथ थे, उनका नाम भी भानुप्रताप बताया गया जो कि केन्द्र प्रभारी भी हैं, अत: कोई महिला स्टाफ केन्द्र में पदस्थ ही नहीं है। अनुबंध की शर्तों अनुसार आपको कम से कम 2 काउंटर प्रत्येक समय चालू रखने होते हैं, निरीक्षण के दौरान सिर्फ 2 काउंटर चालू पाए गए, ई-गवर्नेंस मैनेजर के माध्यम से तकनिकी स्पेसिफिकेशन जांच उपरांत सही पाए गए। लोकसेवा केन्द्र में एक स्टाफ की अनुपस्थित पर जब आपसे स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया, जबकि केन्द्र में अटेंडेंस मार्क करने हेतु बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस इंसटाल्ड थी। (जवाब के साथ पिछले एक माह का उपस्थिति सलंग्न कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें), लोकसेवा केन्द्र परिसर में 4 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल पाए गए हैं, किन्तु बाहर गंदगी किसने की यह जानकारी हेतु जब कैमरा के एक्सेस मांगा गया तो उपस्थित ऑपरेटर को कुछ पता नहीं था टीवी स्क्रीन ब्लेंक थी, बिना किसी रिकार्डिंग के सिग्नल के (जवाब के साथ इंस्पेक्शन से विगत 15 दिवस पूर्व तक की सीसीटीवी रिकार्डिंग प्रस्तुत करें), लोकसेवा केन्द्र में पीआरओ डेस्क संचालित नहीं हैं। लोकसेवा केन्द्र में अधिसूचित सेवाओं की जानकारी, शुल्क चार्ट आदि नहीं पाए गए। आपके द्वारा आरएफपी नियमानुसार स्वान के अतिरिक्त प्रत्येक समय एक अतिरिक्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव रखना अनिवार्य है, किन्तु विगत तीन दिवस का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल समरी रिपोर्ट मांगने पर अन्य नेटवर्क में मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके देने को कहा गया, इसके अतिरिक्त ऑपरेटर को समरी निकलना एवं पोर्टल हैंडल करना नहीं आता है, जिस हेतु जिला स्तर से ई-दक्ष केन्द्र में बिधिवत प्रशिक्षण दिया गया था। आपके यहां जांच पर पूर्व से दर्ज आवेदनों की हार्ड कॉपी अधिक संख्या में पाई गईं, जो कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में समय सीमा में भेजी जानी थी। तहसील परिसर में उपस्थित आवेदक ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं की जाती है, जबकि इस हेतु आपको प्रत्येक आवेदन 15 रुपए शासन से भुगतान के निर्देश हैं (आवेदक के लिए नि:शुल्क है) एवं आवेदक को बाहर से करवाने पर 50 रुपए देना पडता है। दोनों उपस्थित ऑपरेटर ड्रेस में नहीं पाए गए एवं बिना आईडी कार्ड के थे। लोकसेवा केन्द्र के मुख्य द्वार पर बहुत गंदगी थी, आपके द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक गुटखा थूख जाते हैं, आरएफपी अनुसार केन्द्र परिसर में सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, जिस हेतु आपसे तत्काल सीसीटीवी रिकार्डिंग चाही गई थी। लोकसेवा केन्द्र में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से प्रदान टीवी बंद पाई गई एवं आमजन की सुविधा हेतु उपलब्ध करवाया गया वाटर कूलर भी नहीं मिला, जबकि स्पष्ट निर्देश है की सोसाइटी से प्रदान प्रत्येक उपकरण की पंजी आपको संधारित करनी है, जिसका मेंटिनेंस भी आपकी जिम्मेदारी है।
उपरोक्त कृत्य आपके द्वारा लोकसेवा प्रबंधन विभाग के जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं जारी आदेश की अव्हेलना है, क्यों ना आपके विरुद्ध शर्तों के उल्लंघन हेतु नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाए, आप अपना जवाब 3 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अथवा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।