– बिना पंजीकरण के संचालित पाए जाने पर संबंधित शालापूर्व शिक्षा केन्द्र पर होगी वैधानिक कार्रवाई
भिण्ड, 30 जून। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने बताया कि राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी 2013 एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग के निर्देशानुसार प्राइवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नए संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों (प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, किंडर गार्डन आदि) के नियमन एवं निगरानी हेतु जिला अंतर्गत संचालित समस्त शालापूर्व शिक्षा केन्द्रों का महिला एवं बाल विकास के विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है, बिना पंजीकरण के संचालित पाए जाने पर संबंधित शालापूर्व शिक्षा केन्द्र पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पंजीयन कैसे करें
सर्वप्रथम विभागीय एमआईएस पोर्टल पर संस्था का पंजीयन करें। इसके पश्चात पंजीयन क्रमांक को सबमिट करके संस्था की सक्षिप्त जानकारी, आवश्यक अभिलेख, अपलोड करने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क एक हजार पंजीयन तथा 60 रुपए पोर्टल शुल्क जमा करते ही संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र स्वमेव जारी होगा। संस्था के विभागीय पोर्टल पर पंजीयन उपरांत एक माह की अवधि में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संबंधित शालापूर्व शिक्षा केन्द्र का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/ अभिलेख असत्य/ त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर नियमानुसार पात्रतापूर्ण न करने की स्थिति में तथा बाल अधिकारों से संबंधित अधिनियमों/ नियमों के उल्लंघन पर पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा एवं आवेदक/ संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।