घर में घुसकर डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी को डेढ वर्ष की सजा

भोपाल, 10 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल राहुल सिंह यादव की अदालत ने घर में घुसकर डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी योगेश यादव को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 452 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीरज भार्गव ने की।
एडीपीओ भोपाल श्रीमती नीरज भार्गव के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 18 जनवरी 2024 को फरियादिया ने थाना पिपलानी में शिकायत की कि शाम 7:30 बजे लगभग वह अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी उसके पडोस में रहने वाले आरोपी योगेश यादव उसके घर के अंदर आया और गालियां देकर बोला कि उसने और उसकी लडकी ने जो उसके खिलाफ एफआईआर कराई है उसे वापस ले ले। उसे जमानत कराने और केस लडने में 20 हजार रुपए खर्च करने पडे हैं। वह पैसा आज वापस कर दे। आरोपी योगेश ने फरियादिया के साथ डण्डे से मारपीट की। जिससे उसके बांए हाथ की कलाई के पास चोट आई। फरियादिया की मां, बेटी तथा उसके पडोसी ने आकर बीच बचाव किया। आरोपी जाते-जाते बोल रहा था अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो जान से मार डालूंगा। उक्त घटना की सूचना के आधार पर थाना पिपलानी में अपराध क्र.45/2024 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 452, 327, 294, 323, 506 भाग-2 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य एवं दस्तावेजों के सहमत होते हुए आरोपी योगेश यादव को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।