सात साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा

भोपाल, 05 मई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल की अदालत ने सात साल की नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी मोहम्मद जैद को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 354ए भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्रीमती ज्योति कुजूर ने की।
विशेष लोक अभियोजक ज्योति कुजूर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 26 जून 2022 को पीडिता की मां ने थाना अशोका गार्डन में शिकायत की कि उसकी सात वर्षीय पुत्री को उसके पिता आज सुबह 11:30 से 12 बजे किंग कॉस्मो हेयर कटिंग सैलून से बाल कटवाने ले गए थे, कंटिग करवाकर लौटकर आने के बाद देखा कि उसकी बच्ची परेशान दिख रही थी, बार-बार पूछने पर बच्ची ने बताया कि कंटिग के दौरान आरोपी जैद ने उसको कंटिग वाले कपडे पहनाकर बार-बार गुप्तांग पर हाथ लगा रहे थे, उसके बाद मैं अपने पति व बच्चों के साथ दुकान पर गई वहां पर अभियुक्त मिला और बच्ची ने वहां घटनाक्रम को रिक्रियेट करके बताया और मेरे पति ने अपने मोबाईल में वीडियो में बना लिया, उक्त घटना के सूचना के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन अपराध क्र.449/2022 धारा 354-ए भादंवि एवं 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना प्रकरण उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेज से सहमत होते हुए आरोपी मोहम्मद जैद को दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।