पशुओं का क्रूरता पूर्वक अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपियों तीन-तीन माह का कारावास

सागर, 28 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालथौन, जिला सागर आरती आर्य के न्यायालय ने पशुओं का क्रूरता पूर्वक अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण फूलचंद पुत्र भागीरथ कुशवाह पटैल उम्र 53 वर्ष एवं शंकर पुत्र हल्कू यादव उम्र 36 वर्ष निवासीगण ललितपुर (उप्र) को धारा 11डी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन-तीन माह के कारावास एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुल 200-200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 31 जनवरी 2007 को थाना बांदरी में थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ट्रक क्र. एम.पी.15 डी.3248 में कृषि उपयोगी पड़ों का वध करने के लिए ट्रक की क्षमता से अधिक पड़े क्रूरता पूर्वक भर कर उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहे हैं, जो ट्रक खराब हो जाने के कारण बैरियल के पास खड़ा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर बैरियल के पास पहुंचे तथा ट्रक को पीछे से खोलकर चैक किया तो ट्रक में पड़े एवं भैसों को बेरहमी से अगले पांव बांधकर एक के ऊपर एक ठसाठस भरे पड़े थे, जिनकी चमड़ी रगड़ एवं चोटों के कारण छिली थी। वीरसिंह यादव, गब्बर यादव, शिवनारायण के 11 पड़े एवं 11 भैंसे जीवित घायल एवं दो भैंसे मृत अवस्था में ट्रक में पाई गईं। अपराधी ट्रक ड्राईवर फूलचंद कुशवाह एवं क्लीनर शंकर यादव को गिरफ्तार कर मृत मवेशियों का पीएम कराया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर साक्षियों के कथन लेख किए गए। उक्त मामले में संपूर्ण अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन की दलीलों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह का कारावास एवं 200-200 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश पारित किया है।