भिण्ड, 15 दिसम्बर। कलेक्टर ने मप्र लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित विभिन्न क्र.2.2, 2.4, 18.7 से संबंधित कुल तीन सेवाओं 10 दिसंबर 2021 की स्थिति में पोर्टल पर लंबित प्रकरण में (संख्या 80) की ही प्रेरणा से विवेचना में लिया गया इस हेतु सीएमओ नगर पालिका आलमपुर बाबूलाल कुशवाह, सीडीपीओ अटेर परशुराम शर्मा एवं एमपीईबी कीरतपुरा (गोहद) कनिष्ठ यंत्री पीयूष अतुलकर को बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कलेक्टर डॉ. तसीश कुमार एस ने नोटिस में कहा कि आपको सूचना इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जिले के व्हाट्सअप ग्रुप एवं आपके विभागीय कार्यालय को दी गई थी। आपके स्तर में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं वरिष्ठ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं होने का दोषी मानते हुए बाबूलाल कुशवाह सीएमओ आलमपुर पर प्रति प्रकरण 250 रुपए के मान से कुल राशि 20 हजार 500 रुपए, परशुराम शर्मा सीडीपीओ अटेर पर 250 रुपए एवं कनिष्ठ यंत्री एमपीईबी कीरतपुरा (गोहद) पीयुष अतुलकर पर 250 रुपए का अर्थदण्ड लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 तथा 7 की शक्तियों को लेकर प्रावधान अनुसार अधिषित कर दण्डित किया गया है। वेतन आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अधिनियम में निहित प्रावधान के क्रम में अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि संबंधित के आगामी माह से बसूल कर चालान से जमा कर चालान की प्रति जिला कार्यालय लोकसेवा प्रबंधन विभाग कलेक्ट्रेट भिण्ड को उपलब्ध कराएं।
प्रकरण निराकरण में लापरवाही बरतने पर तीन अधिकारियों को चेतावनी
भिण्ड। कलेक्टर डॉ. तसीश कुमार एस ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत समय सीमा बाहर के लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर चेतावनी पत्र जारी कर दो दिवस में पोर्टल पर लंबित प्रकरण विलोपित करने तथा तीन दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जिन अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई है उनमें सीएमओ फूफ हनुमंत सिंह भदौरिया, जनपद पंचायत भिण्ड एवं लहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।