भिण्ड, 30 जुलाई। वरिष्ठ कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा मप्र भोपाल के आदेशानुसार कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेखा सोनी एवं रीना बंसल ने शहर में फल मण्डी स्थित जय श्रीराम फ्रूट शॉप, जय कैलादेवी फ्रूट कंपनी, हरविलास भिलवार दुकान का निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण में एथिलीन सइपनिंन एजेंट का प्रयोग फलों को पकाने में करते पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बंगला बाजार सब्जी मण्डी स्थित फल विक्रेता सुदामालाल खटीक, विनोद, छोटू जैन की दुकानों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने फल विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होना संबंधी निरीक्षण कर सुनिश्चित किया कि फलों को कैल्शियम कार्बाइड से न पकाया जाए। फल विक्रेताओं के पास फ्रूट लाईसेंस अथवा फ्रूट रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। सभी फल विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।