– जुर्माने की राशि सात दिवस में जमा कराने दिए निर्देश
– विद्यालय में अध्यनरत समस्त छात्रों के पुस्तकों की निर्धारित कीमत से अधिक अंतर की राशि वापिस कराने दिए आदेश
– मप्र निजी विद्यालय अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई
भिण्ड, 15 जुलाई। कलेक्टर भिण्ड ने मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने पर सात अशासकीय स्कूल संचालकों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि पालकों द्वारा प्राप्त शिकायत के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड एवं बीआरसीसी जनपद शिक्षा केन्द्र भिण्ड के संयुक्त दल द्वारा जांच एवं बालवाडी पुस्तक सदन भिण्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें इंटरनेशनल एकेडमिक स्कूल भिण्ड, अशासकीय सांई एक्सीलेंस भिण्ड, अशासकीय डीआरएम स्कूल लहार रोड भिण्ड, अशासकीय अमरज्योति पब्लिक स्कूल रौन, अशासकीय स्कॉलर पब्लिक स्कूल भिण्ड, अशासकीय डीपीएस स्कूल भिण्ड एवं जगत किशोरी पब्लिक स्कूल भारौली तिराहा भिण्ड द्वारा पालकों/ छात्रों को निर्धारित रेट से अधिक मूल्य की पुस्तकों को क्रय हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
कार्यालयीन पत्र 15 अप्रैल 2025 द्वारा पुस्तकों के रेट निर्धारण करते हुए जारी किया गया है किन्तु आपके द्वारा मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6(घ) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल 2 दिसंबर 2020 की धारा 9(9) के तहत संस्था इंटर नेशनल एकेडमिक स्कूल भिण्ड, अशासकीय सांई एक्सीलेंस भिण्ड, अशासकीय डीआरएम स्कूल लहार रोड भिण्ड, अशासकीय अमरज्योति पब्लिक स्कूल रौन, अशासकीय स्कॉलर पब्लिक स्कूल भिण्ड, अशासकीय डीपीएस स्कूल भिण्ड एवं जगत किशोरी पब्लिक स्कूल भारौली तिराहा भिण्ड के संचालकों पर राशि 20-20 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। साथ ही विद्यालय में अध्यनरत समस्त छात्रों के पुस्तकों की निर्धारित कीमत से अधिक अंतर की राशि वापिस कराते हुए जुर्माने की राशि सात दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें।