महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उमावि में विधिक साक्षरता/ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भिण्ड, 14 जुलाई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव के आदेशानुसार नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के आलोक में गत शनिवार को शा. महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उमावि भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में उपस्थित जिला न्यायाधीश भिण्ड पंकज चतुर्वेदी एवं सचिव जिला प्राधिकरण भिण्ड अनुभूति गुप्ता ने नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 आलोक में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल सुरक्षा अधिकार आयोग (एससीपीसीआर) का गठन किया गया है। दोनों सस्थाएं मुख्यत: बच्चों से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को बच्चों से संबंधित पॉलिसी पर सलाह प्रदाय करती हैं। इसके अलावा उन्होंने चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में जानकारी दी। इसी क्रम में बाल अधिकारों के बारें में एवं नालसा जागृति योजना, 2025 के बारें में भी अवगत कराया गया। इसके अलावा बच्चों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चें नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं जिसका लाभ वे स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर चीफ एलएडीसी भिण्ड हनुमंत बौहरे, विद्यालय की प्राचार्य स्नेहलता भदौरिया, विद्यालय स्टाफ, बच्चे तथा पीएलव्ही भिण्ड मनोज श्रीवास उपस्थित रहे।