– अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर जागरूकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 01 मई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड अनुभूति गुप्ता के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ग्राम बरही में श्रम विभाग भिण्ड के समन्वय से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला भिण्ड देवेश शर्मा ने समझाया कि श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजना 2015 का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारें में जागरुक करने, उन्हें संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान करवाने व उन्हें प्राधिकरण से नि:शुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग में उपयुक्त पंजीकरण कराना आवश्यक है। किसी भी श्रमिक को बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो कि कानूनन अपराध है।
तत्संबंध में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हनुमंत बोहरे ने उपस्थिजन को बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का कार्यालय जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में स्थापित किया गया है। जिसके अंतर्गत अभियोजन की ओर से पैरवी करने लिए शासन द्वारा संचालित लोक अभियोजक कार्यालय की अवधारणा के अनुरूप ही लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय के संचालन की अवधारणा है, जिसके तहत अभियुक्तों को आपराधिक मुकद्दमों में अपना बचाव करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
इस अवसर पर श्रम निरीक्षक भिण्ड मनीष झा ने मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं श्रमिकों को श्रमिक दिवस की महत्ता के बारें में विस्तारपूर्वक बताया एवं श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड, संबल कार्ड, मजदूरी कार्ड आदि के बारें में जानकारी दी तथा एवं उक्त कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है, इस बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर श्रम विभाग के कर्मचारीगण एवं मजदूर उपस्थित रहे।