– सिंध नदी एक किमी परिधी में पोकलेन, जेसीबी और लोडर प्रतिबंधित
भिण्ड, 24 दिसम्बर। जिला दण्डाधिकारी/ कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सिंध नदी के किनारे बसे ग्रामों में लोडर, जेसीबी, पोकलेन आदि मशीनों से अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार तहसील रौन, भिण्ड एवं मेहगांव के विभिन्न ग्रामों में एक किमी की परिधि के भीतर मशीनों के माध्यम से रेत उत्खनन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के तहत यदि कोई मशीन इस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसे जब्त कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के संज्ञान में आया कि इन क्षेत्रों में मशीनों के माध्यम से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिससे मार्ग अवरोध और गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। पुलिस और प्रशासन को कई बार कानून व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना पडा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा के लिए यह आदेश पारित किया गया। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी को शासकीय कार्य या किसी अन्य कार्य हेतु लोडर, जेसीबी, पोकलेन का उपयोग करना हो, तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनिवार्य अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति मशीनों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, खनिज अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी इस आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 24 दिसंबर को जारी किया गया और सभी नागरिकों, व्यवसायियों को समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। यह आदेश भिण्ड जिले में अवैध रेत उत्खनन को रोकने और जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने आमजन से इस आदेश का पालन करने और आवश्यक कार्यों के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपील की है।