मारपीट के विभिन्न मामलों में सात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 09 सितम्बर। जिले के शहर कोतवाली, लहार, गोरमी एवं देहात थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के पांच मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल सात आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार सोमवार को शहर कोतवाली थाना पुलिस को फरियादी संस्कार पुत्र चक्रेश जैन उम्र 21 साल निवासी गली नं.एक वार्ड क्र.27 सुभाष नगर भिण्ड ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी निखिल लोधी निवासी इटावा रोड भिण्ड ने उसे राजहोली पर घेर लिया और गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं लहार थाना पुलिस को फरियादी करन पुत्र निरंजन बघेल उम्र 70 साल निवासी ग्राम मटियावली ने बताया कि बाजरा काटने के विवाद को लेकर गांव में रहने वाले आरोपी बच्चू बघेल ने तिलक सिंह घर के पास आम रोड मटियावली में उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाल देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोरमी थाना पुलिस को फरियादी राकेश पुत्र बाबू नरवरिया उम्र 35 साल निवासी ग्राम नुन्हाड ने बताया कि ईंट रखने के विवाद पर से आरोपीगण संतोष, कृष्णा निवासी ग्राम नुन्हाड, सोमराज नरवरिया निवासी हसनपुरा ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2), 03(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
देहात थाना पुलिस को फरियादी रामवीर शर्मा पुत्र ईश्वर दयाल उम्र 50 साल निवासी जामना भिण्ड ने बताया कि रविवार की शाम को भैंस के विवाद को लेकर आरोपी संतोष शर्मा पुत्र मुलु उर्फ रामवीर निवासी जामना ने चण्डी माता मन्दिर के पास जामना में उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं फरियादिया आशा पत्नी सुनील शर्मा उम्र 40 साल निवासी बालाजी नगर अटेर रोड भिण्ड ने पुलिस को बताया कि शनिवार को पुरानी रंजिश के चलते आरोपी अवधेश पारुआ निवासी बालाजी नगर भिण्ड ने उसके घर में घुसकर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 332(ब), 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।