मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन माह का सश्रम कारावास

भिण्ड, 01 मार्च। जेएमएफसी भिण्ड के न्यायालय ने देहात थाने के प्रकरण क्र.2264/2019 आरसीटी में मारपीट करने वाले आरोपी संदीप पुत्र सुभाष बघेल उम्र 27 वर्ष को धारा 323/34 भादंसं में एक माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, धारा 324 भादंसं में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, आरोपी सुभाष पुत्र तुलसीराम बघेल उम्र 50 वर्ष को धारा 323 भादंस में 500 रुपए जुर्माना एवं धारा 324, सहपठित धारा 34 भादंसं में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, अभियुक्त केशव सिंह पुत्र तुलसीराम बघेल उम्र 57 वर्ष, निवासीगण ग्राम नेता का पुरा, थाना अटेर, जिला भिण्ड को धारा 323 भादंसं में 500 रुपए जुर्माना एवं धारा 324, सहपठित धारा 34 भादंसं में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड केपी यादव ने किया।
मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 18 दिसंबर 2018 को शाम करीब पांच बजे से छह बजे के दरम्यिान फरियादिया अपने खेत पर बरसीन काट रही थी, तभी गावं के संदीप, केशव व सुभाष आए और फरियादिया से गाली गलौच करने लगे व उसके साथ मारपीट की। तभी फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति सुरेन्द्र बघेल आया और बीच-बचाव किया व घटना देखी। उक्त घटना के संबंध में फरियादिया ने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। उसके चोट होने से मेडीकल परीक्षण कराया गया व धारा 324 भादंसं का इजाफा होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।