मारपीट कर चोट कारित करने वाले आरोपी को तीन माह का कारावास

रायसेन, 07 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने मारपीट कर चोट कारित करने वाले आरोपी इमरान पुत्र शमीम खां उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कॉलोनी बम्होरी, तहसील सिलवानी को धारा 323 भादंवि में तीन माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक से पांच-छह दिन पहले आरोपी इमरान ने फरियादी अजय को गाडी से टक्कर मार दी थी, जिस पर से उसका और इमरान का विवाद हो गया था, इसी बात को लेकर आरोपी इमरान ने सात दिसंबर 2018 को करीब 12 बजे फरियादी अजय को अनीष भाई के खेत के पास गालियां देने लगा, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो इमरान ने लकडी के डण्डे से फरियादी के साथ मारपीट की। जिससे उसे सिर, बांए हाथ तथा बांए पैर में चोट आई, बीच बचाव सूर्या रैकवार ने किया तथा आरोपी जाते-जाते बोला कि आज तो बच गया दोबारा मिला तो जान से खत्म कर दूंगा। तत्पश्चात फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र बम्होरी में दर्ज कराई, जिस पर से आरक्षी केन्द्र पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन की समस्त दलीलों व साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 323 भादंवि में दोषसिद्ध किया है।