रायसेन, 07 नवम्बर। जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन श्रीमती शर्मीला बिलवार के न्यायालय ने आरोपी सरदार उर्फ भूरा पुत्र मध्ये आदिवासी उम्र 42 वर्ष निवासी खैरी मुगली, थाना बरेली को महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से आपराधिक बल प्रयोग करने संबंधी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना बरेली में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि 15 फरवरी 2011 को वह खेत पर चारा काट रही थी, तब वहां आरोपी भूरा पीछे से आया और उसके साथ गलत हरकत लगा, वह चिल्लाई और झूमाझटकी करके मुश्किल से वहां से भागी और उसकी देवरानी जो खेत में चारा काट रही थी वहां पहुंची, जिसे देखकर आरोपी भाग गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई, पति ने जब आरोपी से पूछा तो उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र. 47/2011 धारा 354, 506 (भाग-2) भादंवि कायम कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपी सरदार उर्फ भूरा आदिवासी को धारा 354 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।