बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 25 सितम्बर। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) जिला ग्वालियर की अदालत ने नाबालिग बालिका अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी जायद पुत्र बादशाह खान उम्र 25 वर्ष निवासी बाबा कपूर के पास ग्वालियर को धारा 5ए, सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366ए भादंसं के अधीन पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 22 फरवरी 2020 को सुबह लगभग 11 बजे 16 वर्षीय अभियोक्त्री हरीशंकरपुरम में झाडू-पोंछे का कार्य करने गई थी और वहां से अपने घर वापस नहीं लौटी। अभियोक्त्री को आस-पास कॉलोनी एवं रिश्तेदारी में तलाश किए जाने पर उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। उसकी मां ने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना झांसी रोड में लेख कराई। जिस पर पुलिस ने अपराध क्र.94/2020 धारा 363 भादंसं के अधीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान 26 फरवरी 2020 को रामजी की पुलिया, बहोडापुर ग्वालियर से अभियोक्त्री को दस्तयाब कर पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के कथन अंतर्गत धारा 161 दंप्रसं लेखबद्ध किए गए तथा न्यायालय में धारा 164 दंप्रसं लेखबद्ध कराए, अभियोक्त्री का जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि अभियुक्त जायद खा अभियोक्त्री को विभिन्न सामान लाकर देता था और कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बहुत सारी चीजें लाकर दूंगा। 22 फरवरी को अभियुक्त जायद ने अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और रेल में बिठाकर छत्तीसगढ ले गया और वहां एक मन्दिर में मांग भरकर अभियोक्त्री से विवाह किया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।