धोखधडी कर पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री कराने के दो मामलों में आरोपियों सजा

शाजापुर, 22 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर के न्यायालय ने पट्टे की जमीन बिना कलेक्टर की अनुमति के धोखाधडी कर रजिस्ट्री कराने के दो मामलों में सजा सुनाई। जिनमें से एक प्रकरण में आरोपी नारायण सिंह पुत्र बालूसिंह सौंध्या निवासी ग्राम लोंगडी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए धारा 420, 468 भादंवि में पांच-पांच वर्ष का कठिन कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 471 भादंवि में एक वर्ष का कठिन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 3(1)(व्हीआई) अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में तीन वर्ष का कठिन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया एवं आरोपी सीमाबाई पत्नी यश्वंत सिंह सौंध्या निवासी ग्राम लोंगडी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए धारा 420, 468 धारा 120बी भादंवि में तीन-तीन वर्ष कठिन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 471 भादंवि में छह माह के कठिन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 3(1)(व्हीआई), 3(1)(1) अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में एक-एक वर्ष कठिन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।
इसी प्रकार धोखाधडी के दूसरे प्रकरण में आरोपी नारायण सिंह पुत्र बालूसिंह सौंध्या निवासी ग्राम लोंगडी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए धारा 420, 468 भादंवि में पांच-पांच वर्ष कठिन कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 471 भादंवि में एक वर्ष कठिन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 3(1)(व्हीआई) अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में तीन वर्ष कठिन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है एवं आरोपी मानकुंवर बाई पत्नी रतनलाल सौंध्या निवासी ग्राम लोंगडी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा को धारा 420, 468, सहपठित धारा 120बी भादंवि में तीन-तीन वर्ष कठिन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 471 भादंवि में छह माह कठिन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 3(1)(आईव्ही), 3(1)(1) अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में एक-एक वर्ष के कठिन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए से दण्डित किया गया है। दोनों प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर कमल गोयल ने की।