घर में घुसकर मारपीट करने वाले पिता-पुत्रों को एक-एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 05 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री उपमा भार्गव के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी ब्रजमोहन पुत्र प्रेमनारायण गुप्ता उम्र 70 वर्ष, उमेश गुप्ता उम्र 43 वर्ष, कालू ऊर्फ विकास गुप्ता उम्र 32 वर्ष, पुत्रगण ब्रजमोहन लाल गुप्ता निवासी राजा गैस गोदाम, गोल पहाडिया, ग्वालियर को धारा 452 भादंसं में एक वर्ष एवं धारा 323/34(2-शीर्ष) भादंवि में तीन माह केकारावास एवं कुल 1500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर पवन शर्मा ने घटना की जानकारी देते हु बताया कि फरियादी रघुवीर रावत ने अपनी पत्नी सुमन रावत के थाने पहुंचकर सूचना दी कि वह राजा गैस गोदाम गोल पहाडिया पर मय परिवार के साथ रहता है तथा गांव पारई में खेती किसानी करता है। उसके पडोस में रहने वाले ब्रजमोहन गुप्ता, उमेश गुप्ता, विकास गुप्ता बडी हेकडी दिखाते हैं, तीनों हाथ में डंडा लिए गालियां देते हुए घर में घुस आए। फरियादी व उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों गालियां दे रहे हो, तब ब्रजमोहन गुप्ता ने डंडे से मारपीट की, जिससे उसके शरीर में जगह जगह चोटे आई। उसकी पत्नी सुमन की मारपीट उमेश गुप्ता एवं कालू उर्फ विकास गुप्ता ने की, जिससे चेहरे पर चोट होकर सूजन व शरीर में जगह-जगह चोटें आईं। घटना लक्ष्मी कुशवाह ने देखी थी, फरियादी जब अपनी पत्नी को थाने पर रिपोर्ट करने जा रहा था, तब अभियुक्तगण गालियां देते हुए बोल रहे थे कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। घटना की सूचना प्राप्त होने पर अपराध क्र.100/17 धारा 452, 323, 294, 506, 34 भादंसं के अंतर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को सजा सुनाई है।