बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण निराकरण हेतु लोक अदालत में रखें

नेशनल मेगा लोक अदालत 13 को

भिण्ड, 09 मई। उप महाप्रबंधक संचा/ संधा मप्र मक्षेविविकंलि संभाग भिण्ड ने कहा कि 13 मई को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को निराकरण हेतु रखे। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके धारा 135 व 126 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/ अपील प्रस्तुत नहीं की गई है की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि पांच किलोबाट तक के गैर घरेलू एवं अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एंव आंकलित राशि के पश्चात छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। न्यायालीय लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एंव आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लिटिगेशन एवं प्रीलिटिगेशन में लंबित धारा 135/126 में राशि 50 हजार तक के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।