भिण्ड, 26 अप्रैल। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्रीमती सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार निराश्रित भवन भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता सिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे उपस्थित रहे।
शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे मे जानकारी देते हुए सचिव हिमांशु कौशल ने समझाया कि सभी माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख-रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है, जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने 2007 के अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाएं जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदाय की जाती हैं। कार्यक्रम में निराश्रित भवन भिण्ड के उपसंचालक मनीष सिंह कुशवाह, पीएलव्ही धीरेन्द्र श्रीवास्तव एवं वृद्धजन उपस्थित रहे।