आयुक्त ने उप संचालक किसान कल्याण को नोटिस

भिण्ड, 26 दिसम्बर। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना दीपक सिंह ने संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास चंबल संभाग मुरैना के प्रतिवेदन पर प्रभारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भिण्ड शिवराज सिंह यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आयुक्त चंबल संभाग मुरैना दीपक सिंह ने नोटिस में कहा है कि संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग चम्बल संभाग मुरैना ने आठ दिसंबर 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आपके द्वारा नियम विरुद्ध पद का दुरुपयोग करते हुए स्थानांतरण नीति का उल्लंघन कर प्रशासनिक रूप से किए गए स्थानांतरण के संबंध में शिकायत की जांच हेतु उनके द्वारा प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र श्योपुर के नेतृत्व में जांच दल गठित किया गया। दल द्वारा अपने प्रतिवेदन में आपके द्वारा स्थानांतरण नीति का पूर्णरूप से पालन नहीं किए जाने तथा आपके व्यवहार के कारण असंतोष की स्थिति एवं स्वेच्छाचारिता तथा नियम विपरीत कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। आपका उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर एक लोक सेवक के पद के उपेक्षित आचरण के विपरीत होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 1.2.3 का स्पष्ट उल्लंघन है। अत: इस कारण बताओ सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर कारण स्पष्ट करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अप्रैल) नियम 1966 के नियम 16 के नियम 10(4) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित की जावे नियत अवधि में आपके द्वारा प्रतिवाद प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको इस सबंध में कुछ नहीं कहना है, और आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।