नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा

शाजापुर, 26 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी नीलेश लोधी उम्र 19 साल निवासी लोधी मोहल्ला, शिव मन्दिर रोड, वार्ड क्र.13 मक्सी, जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5एल/6 एवं 4(2) में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तपव ने की।
एडीपीओ प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के पिता ने 24 अगस्त 2020 को अपने साले के साथ थाना मक्सी में सूचना दी कि उसकी अवयस्क लड़की बिना बताए कहीं चली गई है। उसको बहला-फुसलाकर कोई भगा कर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना मक्सी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने बालिका को सांवेर में आरोपी नीलेश के साथ दस्तयाब किया। जिसके बाद पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि नीलेश उसे पसंद करता था और उसे टोंककला, फिर सीहोर और वहां से सांवेर सिटी लेकर पहुंचा। वहीं पर आरोपी नीलेश ने उसकी मांग भरकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।