पभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति रहें सचेत

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 24 दिसम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला न्यायालय भिण्ड के आदेशानुसार, जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में तथा मप्र जन अभियान परिषद भिण्ड की नवांकुर संस्था चौ. रूपनारायण दुबे समाज कल्याण समिति भिण्ड के समन्वय से शनिवार को ग्राम बाराकलां में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने आमजनों को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गतं वर्णित कानूनी अधिकारों के बारे में जागरुक किया। उन्होंने बताया कि हम सभी भारत तेजी से उभरती अर्थ व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि हम इस अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत प्रदाय की जा रही वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं। इसलिए हमें उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना अत्यंत आवश्यक है। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा उपचारों का वर्णन किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तु या सेवा जो कि जीवन या संपत्ति के लिए नुकसान दायक है से सुरक्षा का अधिकार, अनुचित व्यापार गतिविधि के विरुद्ध अधिकार, उपभोक्ता फोरम के माध्यम से मामले के निराकरण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि आते हैं, जिसका सभी उपभोक्ताओं को समुचित ज्ञान होना चाहिए।
इस अवसर पर सीडब्ल्यूसी भिण्ड के सदस्य सुनील दुबे, ग्राम पंचायत बाराकलां की सरपंच श्रीमती ममता बघेल, सचिव गोरेलाल सिंह कुशवाह, पीएलव्ही मंजर अली तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।