मेहगांव के तत्कालीन तहसीलदार एवं रीडर सहित पांच आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास

न्यायालय ने तीन-तीन हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 30 नवम्बर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश मेहगांव, जिला भिण्ड श्री अशोक गुप्ता के न्यायालय ने मेहगांव में पदस्थ रहे तहसीलदार अशोक गोवडिय़ा, रीडर रामशरण यादव, रायसिंह पुत्र छोटेलाल काछी निवासी मोरोली, गुड्डीबाई पत्नी रायसिंह एव गंगासिंह पुत्र जयसीराम निवासी सोनी को थाना मेहगांव के अपराध क्र.67/2016 धारा 420, 265, 467, 468, 471 एवं 120वी में सिद्ध पाते हुए सभी को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक मेहगांव देवेश शुक्ला ने की।
लोक अभियोजक देवेश शुक्ला ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि रायसिंह द्वारा मृतक छोटेलाल का फर्जी बसीयत नामा संपादित कर छोटेलाल के जीवनकाल में ही उनको मृत बताकर तहसीलदार के समक्ष फोती नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया था, रायसिंह ने अपनी पत्नी गुड्डीबाई एवं समधी गंगासिंह को उक्त फर्जी बसियतनामा पर साक्षी बनाया था एवं तहसीलदार अशोक गोवडिय़ा एवं रीडर बाबू रामशरण यादव से साजिस षड्यंत्र कर अपने भाई के हिस्से की जमीन को हड़पने के लिए अपने हक में नामांतरण का आदेश पारित करा लिया, जिसमें अपर जिला सत्र न्यायाधीश मेहगांव श्री अशोक गुप्ता ने आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 465, 467, 468, 471 एवं 120वी का अपराध सिद्ध पाते हुए सभी आरोपीगण को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।