विदिशा, 09 जून। जेएमएफसी श्री अभिजीत सिंह के न्यायालय ने जहरीली शराब रखने वाले आरोपी अशोक कुमार बघेल उम्र 34 साल निवासी खामखेडा की धारा 49ए मप्र आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त कर दी है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिशा सुश्री सपना दुबे ने घटना के संबंध में बताया कि 20 मई 2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति पीपलखेड़ा जोड़ के पास हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब लिए खड़े हैं। सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताउ स्थान पर जाकर देखा तो दो व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपीगण से जब नाम पता पूछा तो उसमें से एक ने अपना नाम अशोक उम्र-34 साल निवासी खामखेड़ा बताया। आरोपीगण के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र करारिया में अपराध क्र.120/2021 धारा 49ए मप्र आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी अशोक की ओर से न्यायालय ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर जमानत निरस्त कर दी है।