झाबुआ, 21 अगस्त। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला झाबुआ के न्यायालय ने गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपीगण पप्पू उर्फ शैलेन्द्र उम्र 33 वर्ष एवं हेमेन्द्र उर्फ हेमु उम्र 26 वर्ष पुत्रणगण मल्लु डामोर निवासी मेघनगर नाका झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 325/34 भादंसं में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन एडीपीओ झाबुआ राजेन्द्रपाल सिंह अलावा ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मेघनगर नाका झाबुआ की निवासी फरियादिया के पति की दो औरतें हैं, जिसमें एक वह तथा दूसरी शीला है, जो शराब बेचती है और पप्पू व हेमु को रात में शराब पिलाती है, तो नौ नवंबर 2018 को उसके पति राजू ने शीला को बोला कि वह रात में इनको क्यों बुलाती है और शराब पिलाती है, तो शीला ने पप्पू व हेमु को जाकर बोला कि उसका पति उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। इसी बात को लेकर आरोपीगण पप्पू व हेमु दोपहर करीब दो बजे गालियां देते हुए उसके घर पर आए तथा फरियादिया के पति राजू की लकडिय़ों से मारपीट की, जिससे राजू को सिर, मुंह, पीठ पर चोटे आई थी। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना चंकी व गुड्डू ने देखी। फिर फरियादिया के पति को अस्पताल झाबुआ पहुंचाया। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली झाबुआ पर लेखबद्ध करवाई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कोतवाली झाबुआ द्वारा अपराध विवेचना में लेकर आरोपीगण पप्पू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र मल्लु डामोर व हेमेन्द्र उर्फ हेमु पिता मल्लु डामोर को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला झाबुआ के न्यायालय ने आरोपीगण पप्पू उर्फ शैलेन्द्र उम्र 33 वर्ष एवं हेमेन्द्र उर्फ हेमु उम्र 26 वर्ष पुत्रणगण मल्लु डामोर निवासी मेघनगर नाका झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 325/34 भादंसं में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।