मामला- नाबालिग बालिका का अपहरण करके बंधक बनाकर उसके साथ गेंग रेप का
रायसेन, 05 अगस्त। अपर सत्र न्याीयाधीश तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपीगण सलमान खान उम्र 29 साल, सूरज सिंह जाटव उम्र 29 साल, राजा उर्फ शाबिर शाह उम्र 30 वर्ष एवं अफसाना बी पत्नी राजा उम्र 29 साल को पुलिस थाना औबेदुल्लागंज के नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गेंग रेप करने और महिला आरोपी द्वारा इस कार्य में उनके सहयोग करने के मामले में दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 12-12 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अन्य लगाए गए आरोपों को भी न्यायालय ने प्रमाणित पाते हुए क्रमश: 10 वर्ष, पांच वर्ष एवं तीन वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया है। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 22 अप्रैल 2019 को अभियोक्त्री शौच के लिए जाने का कहकर घर से बाहर गई थी, जो वापस घर लौटकर नहीं आई, तब उसकी मां ने आस-पास तलाश किया, जो नहीं मिली। तब फरियादी पिता ने अभियोक्त्री के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना औबेदुल्ला गंज जिला रायसेन में लिखवाई। जहां मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान दौरान 22 मई 2019 को अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसका कथन लिया गया, जिसमें उसने अभियुक्त सलमान द्वारा उसे शादी करने का लालच देकर बहला-फुसलाकर ले जाना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बताया। अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया। उसने न्याायलय में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में बताया कि उसे अभियुक्त राजा की दोनों पत्नियां अफसाना बी एवं शमीम बी पठार पर अपने साथ ले गईं थीं और उन्होंने उसे समोसा खिलाया तो उसे चक्कर आने लगे, तभी अभियुक्तर सलमान, राजा, सूरज और उनका एक अन्य साथी मोटर साइकिल से वहां आए और उसका मुंह बांधकर जबरदस्ती भोपाल ले गए। भोपाल में उसे एक घर में एक माह तक बंद करके रखा, इस दौरान राजा, सूरज, सलमान और उसके साथी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वे उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे। फिर अभियुक्तगण ने उसे उनके पक्ष में बयान देने और घटना के बारे में किसी को न बताने की शर्त पर बंगरसिया लाकर छोड़ा और धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने उनके पक्ष में गवाही नहीं दी तो उनके घर वालों को मार देंगे। राजा ने उसे धमकाते हुए कहा कि थाने में बोलना कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती और सलमान के साथ शादी करना चाहती है, यदि ऐसा नहीं बोला तो उसे दोबारा उठाकर ले जाएंगे और मारेंगे। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अन्य साक्ष्य इकट्ठा करने एवं वैज्ञानिक जांच की कार्रवाई करने के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। मामले के विचारण के दौरान राजा की दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को अभियोक्त्री के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपीगण राजा उर्फ साबिर, सलमान एवं सूरज को नाबालिग लड़की के अपहरण एवं उसके साथ गेंग रेप की घटना कारित करने एवं डराने धमकाने व राजा की पत्नी अफसाना बी को उनके इस दुष्कर्म के अपराध में सहयोगी होने के आरोपों को प्रमाणित पाते हुए उनके शेष प्राकृतिक जीवन अर्थात अंतिम सांस तक के आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्तों से वसूल की गई अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि भी पीडि़त बालिका को प्रतिकर के रूप में दिया जाने का आदेश दिया है।