मारपीट करने वाले चार आरोपियों को एक-एक वर्ष का करावास

रायसेन, 05 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री नीरज अग्रवाल के न्यायालय ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण रघुवीर बंजारा, कमल बंजारा, कैलाश बंजारा एवं विजय बंजारा को 325 भादंसं में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल चार हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 27 अगस्त 2014 को फरियादी मलखान सिंह ने ग्राम डामडोंगरी स्थित उसके घर के सामने बाड़े की जुताई कराई थी, इस बात पर से अभियुक्त विजय सिंह एवं कमल, फरियादी से बोले कि यह हमारा बाड़ा है, इसकी जुताई क्यों की। तब फरियादी की मां सूरज बाई बोली कि 50 साल से यह हमारा बाड़ा है। यह बात-चीत चल रही थी कि अभियुक्तगण रघुवीर, गोविन्द, कमल एवं विजय गालियां देने लगे और उन्होंने फरियादी एवं उसकी मां सूरज बाई तथा पिता नारायण सिंह के साथ लाठी-डण्डों से मारपीट की। जब फरियादी की चाची रामप्यारी बाई एवं भाभी ममता उन्हें बचाने के लिए आईं तो अभियुक्त कैलाश ने उनके साथ मारपीट की। सभी अभियुक्त बोले कि वे उन्हें जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद जगदीश बंजारा आया, तो अभियुक्तगण वहां से चले गए। घटना की सूचना फरियादी मलखान ने आरक्षी केन्द्र सुल्तानपुर पर दी, जिस पर आरक्षी केन्द्र के अपराध क्र.178/2014 पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323, 34 एवं 506(दो) भादंसं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान आहतगण के चिकित्सकीय दस्तावेज प्राप्त किए, जिनमें आहत नारायण सिंह को गंभीर उपहति कारित होना उल्लेखित होने से धारा 326 भादंसं का इजाफा किया गया। फरियादी मलखान सिंह की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियुक्तगण के आधिपत्य से घटना में प्रयुक्त संपत्ति जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किए गए एवं उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किए गए। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। गोविन्द की आयु 18 वर्ष से कम होने से उसके विरुद्ध बाल न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।