हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

भिण्ड, 15 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड श्री पूरन सिंह के न्यायालय ने प्रकरण क्र.376/2015 एसटी मप्र राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद विरुद्ध तुलाराम आदि में शुक्रवार को हत्या के आरोपीगण तुलाराम पुत्र मिट्ठूलाल कुशवाहा उम्र 67 वर्ष, भूपसिंह पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर उम्र 45 वर्ष, सुनील गुर्जर पुत्र शंकर सिंह गुर्जर उम्र 20 वर्ष, भानसिंह पुत्र अमर सिंह गुर्जर उम्र 59 वर्ष, निवासीगण ग्राम भ्यानी, थाना गोहद, जिला भिण्ड को धारा 302/149 (2 काउण्ट्स) भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक केसी उपाध्याय ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 26 अप्रैल 2015 को सुबह 9.30 बजे फरियादी वकील सिंह अपने भतीजे बृजेश के साथ घर पर बैठा था, तभी बृजेश के मोबाईल पर फोन आया कि अतर सिंह, रामवरन, गंधर्व व मुनेश घिर गए हैं, तब फरियादी तथा उसका भतीजा बृजेश गंधर्व के हार में पहुंचे और उसी समय सालिगराम भी पहुंच गया था। उस समय फरियादी ने देखा कि गांव के भानसिंह माऊजर बंदूक, भूपसिंह 12 बोर बंदूक, राजेन्द्र सिंह 12 बोर इकनाली बंदूक, राजू दुनाली बंदूक, सुनील फर्सा, दीपू लुहांगी, उमाशंकर 12 बोर बंदूक, तुलाराम लाठी, कैलाश 12 बोर बंदूक, मनीराम शर्मा बंदूक लिए एकराय होकर गाली दे रहे थे कि तुमने पंचायत चुनाव में उनसे वादा खिलाफी की है, उनके कहे अनुसार वोट नहीं दिए और लाठी-डण्डो से मारपीट कर रहे थे। फरियादी दौड़कर पहुंचा और कहा कि उसका प्रत्याशी तो हार गया है, अब क्यों झगड़ा कर रहे हो, लेकिन वे उसी रंजिश के कारण नहीं माने और बंदूकों से फायर करना शुरू कर दिया। अभियुक्त भानसिंह ने गंधर्व को गोली मारी, भूपसिंह ने भी गंधर्व को बंदूक मारी एवं सुनील ने गंधर्व के सिर में फर्सा मारा, अभियुक्त राजेन्द्र व राजू ने अतर सिंह को लाठियां मारी। अभियुक्तगण सुनील, दीपू व तुलाराम ने मुनेश, अतर सिंह, रामवरन की लाठी-डण्डों से मारपीट की तथा अभियुक्त दीपू ने फरियादी को लुहांगी मारी। गंधर्व व मुनेश घायल होकर वहीं गिर पड़े। गंधर्व सिंह के सिर में फर्सा लगने व गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फरियादी ने गांव वालों को बचाने के लिए ऐरा दिया (आवाज लगाई) और बंदूक की आवाज सुनकर सालिगराम गुर्जर, तोताराम जाटव आदि लोग आ गए, तो सभी लोग भाग गए। इसके पश्चात फरियादी सभी घायलों को टाटा मैजिक गाड़ी में रखकर थाना गोहद लाए तो ज्यादा गंभीर होने के कारण तत्काल ही पुलिस के साथ गोहद अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज शुरू होने पर गंभीर रूप से आहत गंधर्व इलाज हेतु ग्वालियर रैफर करने के दौरान ही खत्म हो गया। अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश पर से जान से मारने की नियत से फायर कर लाठी डण्डों से मारपीट कर गंधर्व की हत्या कर दी है। फरियादी द्वारा उक्त घटना के संबंध में लेख कराई गई देहाती नालिशी रिपोर्ट क्र.0/15 अंतर्गत धारा 302, 307, 147, 148, 149, 294 भादंसं एवं 25/27 आयुध अधिनियम के आधार पर थाना गोहद में अपराध क्र.110/2015 पंजीबद्ध किया गया। बाद विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विवरण उपरांत उक्त आरोपी को दोषी मानते हुए दण्डित किया है।