रायफल व कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 12 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री नितिन कुमार मुजाल्दा के न्यायालय ने वारदात करने के इरादे से रायफल व जिंदा कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी हरिओम परिहार को धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना एवं आरोपी धीरेन्द्र सिंह परिहार को धारा 30 आयुध अधिनियम का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंशुमान सुहाने ने घटना के बारे में बताया कि आरक्षी केन्द्र बिजौली के एएसआई बीएस तोमर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम खेरिया में एक व्यक्ति रायफल लिए तथा बिल्दौरिया बांधे हुए बारदात करने के लिए पेट्रोल पंप के पास घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मय पुलिस बल लेकर बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति रायफल लिए दिखा, जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकड़ा व नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम हरिओम पुत्र रामचंद्र बताया, रायफल व 315 बोर के कारतूस मय पट्टा जब्त किया गया। रायफल व कारतूस रखने के संबंध में बैध लाईसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। आरोपी पर धारा 27 का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान उक्त रायफल धीरेन्द्र सिंह के नाम से होना बताया, तत्पश्चात धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्षी एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।