मारपीट के विभिन्न मामलों में दो दर्जन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 07 जुलाई। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के सात मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 24 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार देहात थाना क्षेत्रांतर्गत शिवहरे का पुरा बीटीआई रोड भिण्ड निवासी फरियादी अनिकेत पुत्र संतोष खटीक उम्र 17 साल ने पुलिस को बताया कि बुधवार की शाम को जब वह अपने घर के बाहर खड़ा था तभी रंगदारी के चलते आरोपीगण रवि खटीक, विकास खटीक, सोनू खटीक गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। अजाक थाना भिण्ड में फरियादी वीरू पुत्र कोकसिंह गोयल उम्र 23 साल निवासी ग्राम मनका बाग बबेड़ी थाना देहात भिण्ड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रंगदारी को लेकर आरोपीगण लला, राघवेन्द्र, डब्बू नरवरिया निवासी ग्राम हरनाथ पुरा ने उसे करू टेंट के सानमे ग्राम बबेड़ी में घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके सात मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि, 3(1)(आर)(एस), (3)(2)(वीए) एससी/ एसटी एक्ट के तहत प्रकरण प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मौ थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम केशवपुरा निवासी फरियादी रवि पुत्र मेघसिंह जाटव उम्र 25 साल ने पुलिस को बताया कि रुपयों के लेन-देन को लेकर गांव में रहने वाले आरोपीगण अरविन्द, धर्मेन्द्र, प्रीति एवं कृष्णा जाटव ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोरमी थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बजरंगढ़ सिकरौदा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें प्रथम पक्ष के फरियादी भागीरथ पुत्र आदिराम जाटव उम्र 40 साल ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण नारायण, पप्पू, एवं भूपेन्द्र जाटव ने उसे गांव में सरकारी स्कूल के पास घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी, जब फरियादी पक्ष के लोगों इस बात की सूचना लगी तो मौके पर पहुंचे रामदास, मनोज एवं मानसिंह जाटव ने भी आरोपियों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर धारा 294, 323, 34, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गोहद थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम अन्नायच निवासी फरियादिया गीता पत्नी मोहर सिंह जाटव उम्र 38 साल ने पुलिस को बताया कि गांव में रहने वाले आरोपीगण जगन्नाथ एवं माखन जाटव से उसका जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। जिसको लेकर आरोपियों मंगलवार को उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियेां ने उसके साथ मारपीट कर जाने से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी थाना क्षेत्र दूसरी घटना के फरियादी अभिषेक पुत्र रघुवीर सिकरवार उम्र 16 साल निवासी जस्तपुरा थाना गोहद चौराह ने पुलिस को बताया कि में वार्ड क्र.15 भानू की घटिया गोहद निवासी सुरेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र लालराम शर्मा के मकान में किराये पर रहता है। जब सुरेन्द्र मकान खाली करने को कहा तो फरियादी बोला कि एक-दो दिन का समय दो। इसी बात पर से आरोपी गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इसी थाना क्षेत्र के वार्ड क्र.एक पुराना घनश्याम पुरा गोहद निवासी फरियादी बंटी पुत्र रमेश वाल्मीक उम्र 35 साल ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मोहल्ले में रहने वाले आरोपी अशोक पुत्र मायाराम बाल्मीक ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
दबोह थाना क्षेत्रांतर्गत मारपुरा निवासी फरियादी परमानंद पुत्र देवी प्रजापति उम्र 48 साल ने पुलिस को बताया कि बुधवार की दोपहर में वह कौंच रोड पर स्थित बजेन्द्र बढ़ई की दुकान के सामने खड़ा हो गया तो इसी बात को आरापीगण बृजेन्द्र एवं मंगल बढ़ई निवासी अमाहा गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जाने से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। लहार थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रूरी निवासी फरियादी रोहित पुत्र कल्लू शर्मा उम्र 27 साल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की सुबह वह कहीं जा रहा था, तभी सुदंरपुरा-बड़ोखरी की पुलिया के पास लाइन सुंदरपुरा के पास आरोपी अखिलेश चौरसिया निवासी सुंदरपुरा ने रंगदारी को लेकर उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।