उचित मूल्य दुकान संचालक आचार संहिता का पालन करें

भिण्ड, 22 जून। जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सचिव, विक्रेता समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान जिला भिण्ड से कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन का कार्य प्रचलित है एवं आचार संहिता लागू है। जैसा कि विदित है आप सब शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन करते है ऐसी परिस्थितियों में आचार संहिता का पालन करना विधिसम्मत आपकी जिम्मेदारी है।
इस हेतु निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक कोई भी दुकान संचालक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सचिव, विक्रेता किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार प्रसार नहीं करेगा। राजनैतिक दल, प्रत्याशी से संबंधित व्हाटसएप गु्रप या अन्य सोशलमीडिया पर किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टिप्पणी नहीं करेगा और न ही इस प्रकार के मैसेज को फारवर्ड करेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित व्यक्तियों के फोटो, बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित नही करेगा और न ही किसी प्रत्याशी से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री का प्रदर्शन करेगा। खाद्यान्न वितरण के समय किसी भी उपभोक्ता को किसी विशेष प्रत्याशी या दल को वोट देने हेतु प्रोत्साहित नहीं करेगा। किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी की सभा या रैली में भाग नहीं लेगा। यदि किसी भी दुकान संचालक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सचिव, विक्रेता द्वारा उपरोक्त निर्देशों या चुनाव आचार संहिता के किसी निर्देश का उल्लंघन किया गया तो न केवल उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, बल्कि आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।