पार्षद अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा निर्धारित

भिण्ड, 09 जून। नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत पार्षद पद का चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत नगर पालिका भिण्ड के पार्षद पद के अभ्यर्थी दो लाख 50 हजार रुपए तक व्यय कर सकेंगे। नगर पालिका गोहद के पार्षद पद के अभ्यर्थी एक लाख 50 हजार रुपए तक व्यय कर सकेंगे। नगर पालिका लहार के पार्षद पद के अभ्यर्थी एक लाख रुपए तक व्यय कर सकेगे एवं समस्त नगर परिषदो के पार्षद अभ्यर्थी 75 हजार रुपए तक की राशि व्यय कर सकेंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन दो चरणों में संपन्न होंगे। मतदान छह जुलाई को प्रथम चरण और 13 जुलाई को द्वितीय चरण का सुबह सात से शाम पांच बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण की 17 जुलाई को और द्वितीय चरण की 18 जुलाई को सुबह नौ बजे से होगी। प्रथम चरण में लहार, मिहोना, दबोह, रौन एवं आलमपुर नगरीय निकाय और द्वितीय चरण में भिण्ड, गोहद, मेहगांव, गोरमी, फूफ, अकोड़ा, मालनपुर एवं मौ नगरीय निकाय में मतदान होगा।