नाबालिगा के छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

भोपाल, 11 मई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्र.59/18 थाना बैरागढ़ के अपराध क्र.235/18 में नाबालिगा के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अजय नागर को धारा 354 भादंवि, सहपठित धारा 7/8 में तीन वर्ष सश्रम कारावास व आठ हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने की।
एडीपीओ जिला भोपाल अरविंद सिंह दांगी ने बताया कि संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि पीडि़ता की मां (फरियादिया) ने थाना बैरागढ़ भोपाल में एक लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तत किया कि वह एवं उसकी बेटी छत पर सो रही थी, रात में उसके छोटे लड़के ने उल्टी कर दी, जिसको छत के नीचे कमरे में उल्टी साफ करने आ गई और नीचे कमरे में ही सो गई, उसकी लड़की छत पर ही सो रही थी, रात करीब तीन बजे उसकी लड़की भागकर उसके पास नीचे कमरे में आई, उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला अजय नागर उसके पास आकर बुरी नियत से सो गया एवं उसके साथ गलत काम करने लगा, उसकी नींद खुली तो वह चिल्लाई तो अजय नागर भाग गया। उक्त के संबंध में थाना बैरागढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना उपरांत चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं साक्ष्यों व दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।