नाबालिगा को अगवा करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सतना, 11 मई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जिला सतना श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी मुन्ना पुत्र रामकृपाल कोल उम्र 31 वर्ष निवासी प्रधानमंत्री आवास योजना मकान नं.239, उतैली, थाना कोलगवा, स्थाई पता ग्राम कटिया, थाना मैहर, जिला सतना को धारा 363 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, 363 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं 342 भादंवि में तीन माह सश्रम कारावास एवं 100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियेाजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना संदीप कुमार ने प्रकरण की जानकारी देते हुउ बताया कि अभियोक्त्री की भाभी ने थाना कोलगवां में इस आशय से लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि 25 अगस्त 2018 को उसके देवर ने फोन से पूछा कि अभियोक्त्री उसके पास आई है, तो वह बोली कि उसके पास नहीं आई। फिर वह अभियोक्त्री की तलाश करते-करते अपने जेठ के पास गई तो उसके देवर ने बताया कि अभियोक्त्री सुबह करीब 10 बजे लोटा लेकर नित्यक्रिया के लिए गई और वापस नहीं आई, तब से तलाश कर रहा हूं, नहीं मिल रही है। तब वह, उसका देवर, जेठ और परिवार के लोग अभियोक्त्री की तलाश करने लगे, किंतु वह रात तक नहीं मिली। उतैली कालोनी में तलाश करते समय पता चला कि एक लड़की मुन्ना कोल के कमरे में है, तब मुन्ना कोल के कमरे के पास उसके जेठ, देवर गए। तब मुन्ना कोल उनको देखकर कमरे से भाग गया। अभियोक्त्री मुन्ना कोल के कमरे में थी। सभी लोगों ने मुन्ना को दौड़ कर पकड़ लिया। तब अभियोक्त्री की भाभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं कल जब वापस दिशा मैदान से लौट रही थी, तो मुन्ना कोल ने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि मेरे साथ चलो। मैंने उसके साथ चलने से मना किया तो आरोपी मुन्ना कोल जबरजस्ती मेरा हाथ पकड़ कर अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आरोपी ने मेरे साथ गलत काम किया और मेरी मांग में सिंदूर भरकर साड़ी पहना कर कमरे में रखा और शाम को बस में बैठाकर अपने मम्मी-पापा और बहनों से मिलवाने मैहर ले गया। माता-पिता के कहने पर बस में बैठा कर सतना लाया और अपने कमरे में ले गया। कमरे के अगल बगल वाले पूछ रहे थे कि यह कौन है, तो आरोपी बोला कि मेरी बहन है, राखी बांधने आई है। अभियोक्त्री के लिखित आवेदन के आधार थाना कोलगवां में प्रकरण क्र.777/18 धारा 342, 376 भादंवि, पाक्सो एक्ट अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका, अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण, दस्तयाबी पंचनामा तथा अभियोक्त्री के धारा 164 दंप्रसं के कथन तथा साक्षियों के 161 के कथन तथा अभियोक्त्री के विद्यालय का जन्म संबंधित प्रमाण पत्र तथा अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रथम दृष्टतया प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया।