नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 05 मई। अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर श्री डीपी सिवाच के न्यायालय ने नाबालिग पीडि़ता से छेड़छाड़ करने के आरोपी ओमप्रकाश दुबे पुत्र सुरेश कुमार उम्र 27 वर्ष निवासी खमरिया, थाना सांईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 अंतर्गत तीन वर्ष तथा धारा 452 भादंवि के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी के अनुसार मामला इस प्रकार है कि 28 अक्टूबर 2016 को फरियादी अभियोक्त्री के बताए अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी में देहाती नालसी लेख की गई कि 27 अक्टूबर 2016 को फरियादी अपने घर के अंदर लिपाई पुताई कर रही थी, उसकी मां दुकान पर तथा पापा एवं बड़े भाई खेत पर गए थे। दोपहर करीब 12.30 बजे जब वह घर पर अकेली थी तो अभियुक्त ओमप्रकाश घर में घुस आया ओर बुरी नियत से पीछे से पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा, जब वह चिल्लाई तो मुंह व गला दबा दिया, जिससे गर्दन में चोट आई। चिल्लाने पर पड़ोस के लोग आ गए, जिन्हें देखकर ओमप्रकाश दुबे अभियोक्त्री को छोड़कर भाग गया। जाते समय बोला कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फिर फरियादिया को चक्कर आ गए तो उसके मम्मी-पापा व भाई देवरी अस्पताल लेकर आए, जहां पर देहाती नालसी अंतर्गत धारा 458, 354, 323, 506 भादंसं एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 7/8 लेख कर जांच उपरांत अभियोक्ती की रिपोर्ट अनुसार अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाकर। नक्शा, मौका तैयार किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रप्त कर आरोपी के विरुद्ध उपरोक्तानुसार अपराध कारित किया जाना पाए जाने पर अभियोस्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होने पर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय सुश्री ऊषा उईके के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उपार्पण द्वारा सत्र न्यायालय सागर को उपार्पित किए जाने पर अंतरण द्वारा विचारण हेतु न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश देवरी श्री डीपी सिवाच को प्राप्त हुआ। जहां अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना तथा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी ओमप्रकाश दुबे धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 452 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादंवि में एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।