नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

झाबुआ, 05 मई। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम 2012) जिला झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिगा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महेश पुत्र नेमलिया तोमर उम्र 19 वर्ष निवासी जुना कठिवाड़ा, जिला अलीराजपुर को दोषी पाते हुए धारा 363 भादंसं में सात वर्ष, 366, 376(2) में 10-10 वर्ष एवं धारा 506 भाग-2 में सात वर्ष, धारा 376(3) भादंसं एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन विशेष लोक अभियोजक जिला झाबुआ एसएस खिची ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी/अभियोजन अधिकारी झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि 25 मार्च 2021 को पीडि़ता ने थाना झाबुआ में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह घटना दिनांक को पारा में कपड़े लेने के लिए गई थी। जहां पर अभियुक्त महेश मिला एवं उसने पीडि़ता से कहा कि वह उसे पसंद करता है व जबरदस्ती पकड़कर बस में बैठाकर ले जाने लगा। वह चिल्लाई तो जान से मारने की धमकी दी एवं अभियुक्त उसे बस में बिठाकर कठीवाड़ के पास जंगल में ले गया और उसे औरत बना कर रखा एवं उसके साथ रोज गलत काम करता था। जैसे-तैसे एक दिन पीडि़ता भागकर अपने माता-पिता के पास गई और घटना की बात उन्हें बताई और थाने पर आए, नाबालिगा की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली झाबुआ पुलिस ने अपराध विवेचना में लेकर आरोपी महेश को गिरफ्तार किया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम 2012) श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने आरोपी महेश पुत्र नेमलिया तोमर उम्र 19 वर्ष निवासी जुना कठिवाडा, जिला अलीराजपुर को दोषी पाते हुए धारा 363 भादंसं में सात वर्ष, 366, 376(2) में 10-10 वर्ष एवं धारा 506 भाग -2 में सात वर्ष धारा 376(3) भादंसं एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त अर्थदण्ड राशि आरोपी से वसूली जाने के पश्चात पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।