फुटकर एवं थोक व्यापारियों के लिए स्टाक सीमा निर्धारित

भिण्ड, 29 अप्रैल। जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय ने बताया कि जिले में संचालित समस्त खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारियों को शासन के निर्देशानुसार खाद्य तेल तिलहन की स्टाक सीमा निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत फुटकर व्यापारी 30 क्विंटल एवं थोक व्यापारी 500 क्विंटल खाद्य तेल तथा फुटकर व्यापारी 100 क्विंटल व थोक व्यापारी दो हजार क्विंटल खाद्य तिलहन रख सकेंगे। उन्होंने जिले के सभी व्यापारियों से कहा कि वे अपने कारोवार के परिसर के प्रवेश द्वार पर या किसी अन्य सहज दृष्य प्रमुख स्थान पर विक्रय के लिए रखी गई खाद्य तेल/ खाद्य तिलहन के प्रारंभिक स्टाक को प्रदर्शित करेंगे एवं दैनिक स्टाक पंजीक का संधारण करेंगे।