भिण्ड, 07 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए तीन आम्र्स लाईसेंसियों के शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिनमें सुलभ सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट बंथर तहसील मिहोना, कुंदन माहौर पुत्र बेदरी माहौर निवासी छरेटा थाना एण्डोरी हाल ग्राम बरथरा थाना गोहद चौराहा, राजवीर सिंह पुत्र सिकंदर सिंह निवासी ग्राम अशोखर थाना गोरमी के नाम शस्त्र लाईसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हंै।
चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
तहसीलदार गोहद के प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद शिवम शर्मा ने अग्निकाण्ड हो जाने से वार्ड क्र.चार खटीक मोहल्ला गोहद के निवासी आजाद पुत्र दौलत खां की ग्वालियर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर मृतक की वारिस मां रिहाना पत्नी दौलत खां को आरबीसी 6(4) के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।