शाजापुर, 07 मार्च। सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर के न्यायालय ने जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले आरोपी अर्जुन सिंह पुत्र हिन्दू सिंह गुर्जर उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव, थाना लालघाटी, जिला शाजापुर को धारा 307 भादंसं में तीन वर्ष छह माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए जुर्माने तथा आरोपीगण राजेश पुत्र हिन्दू् सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष, हिन्दू सिंह पुत्र उमराव सिंह गुर्जर उम्र 55 वर्ष, लाडसिंह पुत्र माधुसिंह गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासीगण ग्राम हरणगांव, थाना लालघाटी, जिला शाजापुर को धारा 307/34 भादंसं में साढ़े तीन-साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी व अतिरिक्त डीपीओ रमेश सोलंकी ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से उपंसचालक (अभियोजन) जिला शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी ने बताया कि फरियादी लाखन सिंह गुर्जर निवासी हरणगांव एवं हिन्दू सिंह गुर्जर की जमीन पास-पास है। 18 जुलाई 2018 से करीब 15-20 दिन पहले फरियादी की पडत जमीन को माधुसिंह तथा लाडसिंह जोतने लगे थे। जिस पर फरियादी तथा उसके पिता द्वारा जमीन को जोतने से मना किया गया था। 18 जुलाई को शाम करीब सात बजे फरियादी हरणगांव जोड के पास उसकी बीड में था। उस समय गांव का अर्जुन सिंह पुत्र हिन्दू सिंह गुर्जर हाथ में फर्सी लिए, राजेश पुत्र हिन्दू सिंह हाथ में लाठी लिए, लाडसिंह पुत्र माधुसिंह हाथ में लाठी लिए तथा हिन्दू सिंह पुत्र उमराव सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लिए आए। हिन्दू सिंह गाली देते हुए बोला कि आज जान से खत्म कर दो, मारो साले को, इतने में अर्जुन सिंह ने फरियादी को जान से मारने की नियत से फर्सी से सिर में मारी, जिससे सिर में चोट लगकर खून निकलने लगा, दूसरी बार फर्सी मारी जो फरियादी ने हाथ में झेल ली, जिससे उसे चोट लगी। राजेश ने फरियादी को लाठी की मारी जो उसे दाहिने कनपटी पर लगी। लाडसिंह ने फरियादी को लाठी की मारी जो उसे पीठ व मुंह पर लगी। फरियादी भागने लगा तो हिन्दू सिंह कुल्हाड़ी लेकर सामने हो गया और सभी ने फरियादी को घेर लिया तथा अश्लील गालियां देकर बोले कि यहां से जमीन छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने बागड में कूदकर जान बचाई, नहीं तो आरोपीगण उसे मौके पर ही मार देते। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी पर 18 जुलाई 2018 को की, जिस पर से प्रथम सूचना रिपेार्ट दर्ज कर अनुसंधान के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी ने प्रकरण में अंतिम तर्क किए। सत्र न्यायालय ने अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया है।