सागर, 07 मार्च। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर श्रीमती नीतूकांता वर्मा के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी कमलेश पटैल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम अंतर्गत थाना बहेरिया, जिला सागर को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 454 भादंवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज पटेल ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने 16 दिसंबर 2020 को पुलिस थाना बहेरिया में लेखीय आवेदन इस आशय का पेश किया कि रास्ते से जाते समय आरोपी कमलेश पटैल उससे बात करने के लिए कहता था, लेकिन उसने कमलेश से बात नहीं की। 15 दिसंबर 2020 को शाम सात बजे जब वह अपने घर के आंगन में तुलसी में दीपक रखने गई तभी कमलेश उसके घर में बने आंगन के पीछे के दरवाजे से आया और बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। जब अभियोक्त्री चिल्लाई तब उसकी मां वहां आ गई, जिन्हें देखकर कमलेश यह कहते हुए भाग गया कि आज तो बच गई, अबकी बार मिलोगी तो जान से खत्म कर देंगे। अभियोक्त्री ने घटना अपने पापा को बताई और उनके साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त आवेदन के आधार पर से आरोपी के विरुद्ध थाना बहेरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिस पर से न्यायालय ने आरोपी कमलेश पटैल को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 454 भादंवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।