मारपीट कर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

झाबुआ, 19 फरवरी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी के न्यायालय ने मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपी मानसिंह, सोहन एवं मंगा निवासीगण पानकी, जिला झाबुआ को धारा 302/34 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संपूर्ण संचालन उप-संचालक (अभियोजन) जिला झाबुआ केएस मुवेल ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि 23 जुलाई 2020 को फरियादी ने पुलिस थाना कोतवाली, जिला झाबुआ में रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसके पिता के साथ दो साल पहले आरोपी बहादुर, मंगा, मानसिंग एवं सोहन निवासी पानकी ने मारपीट की थी। इसी रंजिश को लेकर 22 जुलाई 2020 को शाम पांच बजे राजगढ़ झाबुआ पर बहादुर, मंगा, मानसिंग व सोहन मिले, उसे व उसके पिता रमेश व काका दिलीप को गालियां दीं और बोले कि कोर्ट में केस चल रहा है। तुम समझौता क्यों नहीं कर रहे हो, यह कहते हुए उसके पिता रमेश और काका दिलीप डामोर को पत्थर मारे, उसके पिता रमेश को मंगा बिलवाल ने सिर में, पीठ में पत्थर मारे तथा फरियादी के काका दिलीप डामोर को बहादुर बिलवाल ने सिर में आगे पीछे पत्थरों से मारपीट किया और फरियादी के काका दिलीप डामोर की पत्थर से मोटर साइकिल को मानसिंह बिलवाल व सोहन बिलवाल ने पत्थर से तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। दिलीप को ज्यादा चोट होने से इलाज हेतु दाहोद अस्पताल भर्ती करवाया था और इलाज के दौरान 27 जुलाई 2020 को दिलीप की मृत्यु हो गई। अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं अनुसंधान पूर्ण कर अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित घोषित किया कर अभियोग पत्र धारा 302, 323, 294, 506, 427, 34 भादंवि के तहत न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी के न्यायालय ने आरोपीगण मानसिंह, सोहन एवं मंगा निवासीगण पानकी, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 302/34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।