कैरोसिन, पेट्रोल व डीजल की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 03 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने कैरोसिन, पेट्रोल व डीजल की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले आरोपीगण बच्चू और शाहिद को धारा 3/7 आवश्यीक वस्तु अधिनियम में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रही सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेसहलता चंदेल ने घटना के बारे में बताया कि आरोपी बच्चू् और शाहिद 18 फरवरी 2011 को शाम करीब 6.20 बजे पुरानी छावनी स्थित बाड़े पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के 130 लीटर नीला कैरोसिन, 35 लीटर पेट्रोल, 300 लीटर डीजल विक्रय करते हुए पाए गए, जिस पर से पुरानी छावनी थाने में अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तुए अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तु त किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा मामला सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है।