दुकानदार के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पर एक हजार का जुर्माना

ग्वालियर, 03 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री ऊषाकांता वैरागी के न्यायालय ने दुकानदार के साथ मारपीट करने वाले आरोपी नीरज कुशवाह पुत्र रामकिशोर कुशवाह उम्र 26 वर्ष निवासी कैलाश टॉकीज के पीछे नई सड़क ग्वालियर को धारा 323 भादंवि के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना बंसल सुहाने ने घटना के बारे में बताया कि 10 जनवरी 2014 को अभियोगी गजाधर सिंह ने थाना झांसी रोड पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना आज करीब 9.30 बजे की है। मेरी पेंट की दुकान यादव कॉलोनी के सामने नाका चन्द्रवदनी पर शिव पीओपी हाउस के नाम से संचालित है। उसकी दुकान पर नीरज कुशवाह एवं उसके दो साथी आए और उसे गाली गलौच करने लगे, मना करने पर नीरज ने उसका गलेवान पकड़कर लात-घूंसों से मारपीट की एवं उसके दो अन्य साथी ने भी उसकी मारपीट की एवं दुकान का साइन बोर्ड भी तोड़ दिया। जाते जाते तीनों कह रहे थे कि आज तो बच गया, आइंदा दुकान खोली तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना का अपराध थाना झांसी रोड पर धारा 294, 323, 506, 34, 427 भादंवि का पजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपी नीरज को धारा 323 भादंवि में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।