नाबालिग बालिकाओं के साथ मारपीट करने वाले आरोपी एक साल की सजा

छतरपुर, 01 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर संध्या देवेश मिश्रा की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग सगी बहनों के साथ मारपीट करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष की कैद एवं एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार 23 जुलाई 2015 को सुबह लगभग 9.40 बजे पीडि़ता अपनी छोटी बहिन के साथ घर का काम कर रही थी तभी पड़ोस में रहने वाला आरोपी दशरथ राजपूत आकर गाली-गलौच करने लगा एवं जबरदस्ती घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जब गाली देने से मना किया तो आरोपी ने पीडि़ता की छोटी बहिन के साथ मारपीट की, जिससे उसे कई चोटें आईं। उक्त घटना पर आरोपी दशरथ राजपूत के विरुद्ध थाना मातगुवां में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। थाना पुलिस ने विवेचना उपरांत मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ पूजा गुप्ता ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर संध्या देवेश मिश्रा की अदालत में आईपीसी की धारा 452 एवं 325 के अंतर्गत आरोपी दशरथ राजपूत पुत्र भूरा राजपूत को एक वर्ष की कैद के साथ एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।